पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट: 17 सितंबर को जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों की आरक्षण लॉटरी
जयपुर। राजस्थान में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने आरक्षण एवं लॉटरी प्रक्रिया की तारीखें तय कर दी हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम की ओर से 16 अगस्त 2026 को जारी आदेश में जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।
विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में राज्य सरकार ने नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूरी करने का संकल्प लिया है। इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के लिए आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूरी की जानी है।
17 सितंबर को जिला स्तर पर होगी लॉटरी
आदेश के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण में संभावित जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के आरक्षण की लॉटरी 17 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी।
वहीं, 18 सितंबर 2026 को उपखंड स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाला जाना सुनिश्चित किया गया है।
नगरीय निकायों की प्रक्रिया पहले ही पूरी
विभागीय आदेश में बताया गया है कि नगरीय निकायों के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण निर्धारण एवं लॉटरी प्रक्रिया 13 अगस्त 2026 को पूरी की जा चुकी है।
उच्च न्यायालय में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए प्रतिवेदन में नगरीय निकायों के चुनाव प्रथम चरण तथा इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव द्वितीय चरण में कराए जाने की जानकारी दी गई थी। इसी क्रम में अब पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
चुनावी तैयारियों में आएगी तेजी
आरक्षण लॉटरी की तारीखें तय होने के बाद पंचायत चुनाव की तैयारियों में तेजी आने की संभावना है। जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच और वार्ड पंच पदों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित दावेदारों की नजर अब आरक्षण की स्थिति पर रहेगी।
लॉटरी के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन-कौन से वार्ड और पद किस वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी तेज होने की संभावना है।
15 नवंबर तक पूरी करनी है चुनाव प्रक्रिया
राज्य सरकार के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में राज्य के नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूर्ण की जानी है। इसके लिए संबंधित जिला कलेक्टरों, उपखंड अधिकारियों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अब 17 और 18 सितंबर की आरक्षण लॉटरी पर सभी की निगाहें रहेंगी। इन दोनों तारीखों के बाद पंचायत चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी और संभावित प्रत्याशियों की राजनीतिक तैयारियां भी निर्णायक दौर में पहुंचेंगी।
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