तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ सख्ती

जिले में काटे 51 चालान
भीलवाड़ा:-भैरू लाल माली
भीलवाड़ा। विश्व तंबाकू निषेध पखवाडा (31 मई से 14 जून 2025) के तहत जिलेभर में नशा मुक्ति और जनजागरूकता गत्तिविधियों का सिलसिला जारी है।
आमजन को तंबाकू सेवन से होने वाले घातक दुष्परिणामों से आगाह कर नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देने हेतु विकित्सा विभाग द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है।
इसी कड़ी में मंगलवार को जिला स्तर पर बड़ी कार्यवाही करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक यादव व गठित टीम द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 व 6 (ए) के तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
कार्यवाही के दौरान माण्डल चौराहे पर सागर पान, रामकृष्ण मिष्ठान, श्री कृष्ण किराना, जय अम्बे, न्यू जोधपुर मिष्ठान भण्डार, हिन्ज कोल्ड ड्रिंक, गंगापुर चौराहा, माया पान, लैंडमार्क के सामने तथा भोले शकर टी, माण्डल चौराहे से कुल 51 चालान काटे गए और 2 हजार 60 रुपये की जुर्माना राशि वसूली की गयी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सी.पी. गोस्वामी ने बताया कि पखवाडे के दौरान जिले के समस्त चिकित्सा संस्थानों, शैक्षणिक सस्थानों, सार्वजनिक स्थलों और बाजार क्षेत्रों में तंबाकू निषेध के संदेश प्रसारित किए जा रहे है।
स्वास्थ्य टीमो द्वारा लगातार लोगो को जागरूक किया जा रहा है कि तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों का सेवन किस प्रकार जानलेवा बीमारियों को न्योता देता है।
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