स्वसहायता समूह योजना से एससी वर्ग की महिलाएं 2 लाख रुपए के ऋण का लाभ उठाएं

मन्दसौर/ सावित्रीबाई फुले स्वसहायता समूह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए शुरू की गई है।
इस योजना के तहत, महिला स्व-सहायता समूहों को अधिकतम 20 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रति महिला सदस्य 2 लाख रुपये तक का ऋण और 10 हजार रुपये का अनुदान शामिल है। योजना के मुख्य बिंदु:- पात्रता: अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं जो बीपीएल कार्ड धारक हैं या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पात्रता पर्ची धारी हैं।
ऋण राशि:प्रति महिला सदस्य अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ऋण। अनुदान: प्रति महिला सदस्य 10 हजार रुपये की अनुदान राशि। आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक आवेदक कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:- आधार कार्ड - निवास प्रमाण पत्र - जाति प्रमाण पत्र - आय प्रमाण पत्र - बैंक खाता पासबुक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 31 अगस्त विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क:- कार्यालय जिला अत्यवसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, 9 मीरा अमर, रिकिएशन ग्राउंड संजय गांधी उद्यान के पास, मन्दसौर - दूरभाष नंबर: 07422-241558 - मोबाइल नंबर: 9584525557 इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके व्यापारिक उपक्रमों को स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है।
योजना के तहत स्व-सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे लघु-कुटीर उद्योग, पशुपालन, हथकरघा एवं हस्तशिल्प जैसे परम्परागत व्यवसायों में जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें।
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